पटना में 138 कोचिंग सेंटर के गेट पर लटकेगा ताला, कलेक्टर के आदेश से मची खलबली
पटना: बिहार की राजधानी पटना में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई करने आते हैं. सामान्य पढ़ाई के साथ ही बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी पटना में रह कर अध्ययन करते हैं. ऐसे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है. कलेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 138 कोचिंग सेंटर को बंद करने का आदेश जारी किया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. आरोप है कि कई कोचिंग सेंटरों ने निर्देश के बावजूद मानक को पूरा नहीं किया और बिना मूलभूत सुविधाओं के ही इसका संचालन किया जा रहा है. पटना जिला प्रशासन ने ऐसे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है.
पटना के गली-चौराहों में बिना कोई सुविधा दिए सैकड़ों कोचिंग संस्थान खुल गए हैं. इन सेंटर्स में न तो कमरे हैं और न ही शौचालय की सुविधा है और न ही पेयजल की मुक्कमल व्यवस्था. पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने ऐसे 138 कोचिंग संस्थानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है. डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में हुई बैठक में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना समिति के सदस्य-सचिव एवं प्राचार्य, पटना वीमेंस कॉलेज समिति के सदस्य के तौर पर उपस्थित थीं. बैठक में इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया.