ताज़ा ख़बरबड़ी खबरेंबिहारब्रेकिंग न्यूज़

रेलवे टेंडर घोटाला: लालू परिवार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

पटना/दिल्ली. लालू परिवार के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वेंकटेश प्रसाद शर्मा को कहा कि वे संबंधित विभाग में मामले की शिकायत करें। बता दें कि वेंकटेश प्रसाद ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साथी ही सीबीआई और आयकर विभाग के अधिकारियों पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया था।

अधिकारियों को बचाने का था आरोप
याचिकाकर्ता वेंकटेश प्रसाद ने 7 जुलाई को अधिवक्ता गोपाल सिंह और मनीष कुमार के जरिये याचिका लगवाई थी। वेंकटेश ने आरोप लगाया था कि सीबीआई ने आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन बाद में चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया गया। इस वजह से जांच कमजोर हो गई। एफआईआर दर्ज नहीं होने से सक्सेना हर जांच और पूछताछ से बचते रहे। उन्होंने मांग की थी कि जांच एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश बनाए जाएं, ताकि शक्तिशाली और धनवान लोगों के खिलाफ जांच में अपनी मनमर्जी न कर सकें।

क्या है आईआरसीटीसी घोटाला ?
– आईआरसीटीसी  (भारतीय रेल पर्यटन एवं खानपान निगम) टेंडर घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दिया। इसके एवज में उन्हें पटना के सगुना मोड़ इलाके में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

Related Articles

Back to top button