ताज़ा ख़बरबड़ी खबरेंबिहार

रेलवे टेंडर घोटाला: राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों को जमानत, लालू के खिलाफ वॉरंट जारी

पटना/दिल्ली.   रेलवे टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादवसमेत 14 आरोपियों को जमानत दे दी। सभी को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई। वहीं, कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वॉरंट जारी किया और उन्हें 6 अक्टूबर को पेश होने को कहा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू ने गुरुवार को रांची के सिविल कोर्ट परिसर स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था।

सीबीआई के मुताबिक, रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने 2005-06 में कोचर बंधुओं (सुजाता होटल के निदेशक विनय कोचर-विजय कोचर) को आईआरसीटीसी के 2 होटल (रांची, पुरी) लीज पर दिलाए। इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली। कोचर बंधुओं ने यह जमीन सरला गुप्ता की कंपनी को बेची। बाद में इस कंपनी का मालिकाना हक राबड़ी और तेजस्वी की कंपनी के पास आ गया। इसी जमीन पर पटना में एक मॉल बन रहा है।

सीबीआई ने 14 को आरोपी बनाया: सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पीके गोयल (पूर्व एमडी, आईआरसीटीसी), सुजाता होटल के निदेशक विनय कोचर-विजय कोचर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, विक्रमजीत सिंह अहलूवालिया, बीके अग्रवाल, वीके अस्थाना, आरके गोगिया (सभी आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप जेनरल मैनेजर), रमेश सक्सेना (आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक) शामिल हैं। मेसर्स लारा प्रोजेक्ट, डिलाईट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पर भी घोटाले में शामिल रहने का आरोप है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button